
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने PF निकालने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज़्यादा सरल बना दिया है। अब कर्मचारी बिना पासबुक या रद्द चेक अपलोड किए मिनटों में अपना PF पैसा ऑनलाइन निकाल सकते हैं। यह कदम लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत लेकर आया है, क्योंकि अब उन्हें बैंक डिटेल्स के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। EPFO का यह अपडेट निकासी प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं तेज़ बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
बिना बैंक वेरिफिकेशन के होगा क्लेम प्रोसेस
अब तक PF निकालने के लिए कर्मचारी को अपने बैंक अकाउंट की पुष्टि करवानी होती थी, जिसमें रद्द चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करना जरूरी होता था। लेकिन अब EPFO ने यह शर्त हटा दी है। EPFO की नई व्यवस्था के तहत यदि आपके KYC दस्तावेज़—जैसे आधार, पैन और बैंक अकाउंट—UAN पोर्टल पर पहले से ही अपडेट और वेरिफाई हैं, तो बैंक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
UAN पोर्टल से मिनटों में निकालें PF
EPFO की इस पहल के साथ PF क्लेम की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। कर्मचारी को बस अपना UAN नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर EPFO Member Portal पर लॉगिन करना होता है। इसके बाद, ऑनलाइन सर्विस टैब में जाकर “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)” विकल्प का चयन करके बैंक खाता सत्यापित करें और PF निकासी का फॉर्म भरें। अगर आपके दस्तावेज़ पहले से सत्यापित हैं, तो प्रोसेस में कुछ ही मिनट लगेंगे।
KYC दस्तावेज़ हैं PF निकालने की चाबी
PF क्लेम को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए यह जरूरी है कि आपका आधार, पैन और बैंक खाता UAN पोर्टल पर पहले से अपडेट और वेरिफाई हो। बिना वेरिफिकेशन के ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस अधूरा रह सकता है। EPFO का यह कदम डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है और सरकारी सेवाओं में सहजता लाता है।
PF निकालना हुआ Paperless और Trouble-Free
अब न तो फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, न ही ऑफिस जाने की जरूरत है। PF क्लेम की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पेपरलेस और ऑटोमैटेड हो गई है। खास बात यह है कि बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन की बाध्यता हटते ही लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो या तो रद्द चेक नहीं रखते या जिनके पास पासबुक स्कैन करना मुश्किल होता है।