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EPFO ने बदले पैसे निकालने के नियम! अब DD से मिलेगा फंसा हुआ क्लेम – जानें नई प्रक्रिया

EPFO ने PF निकालने के नियमों में किया बड़ा बदलाव! अब बिना नियोक्ता की मंजूरी और बिना दस्तावेज अपलोड किए मिलेगा आपका पैसा – जानिए DD से क्लेम पाने की पूरी प्रक्रिया और नए अपडेट का असर

By Andrea Mathews
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EPFO ने बदले पैसे निकालने के नियम! अब DD से मिलेगा फंसा हुआ क्लेम – जानें नई प्रक्रिया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पीएफ-PF निकालने और जमा करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बना दिया है। अब फंसे हुए क्लेम को पाने के लिए डिमांड ड्राफ्ट (DD) से भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध है, जो उन मामलों में लागू होगा जहां तकनीकी कारणों से ईसीआर-ECR के माध्यम से भुगतान संभव नहीं हो पाया है। यह कदम उन कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से अटके पैसों के लिए इंतजार कर रहे थे।

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डिमांड ड्राफ्ट से भी होगा बकाया क्लेम का भुगतान

EPFO ने नियोक्ताओं के लिए एक असाधारण सुविधा शुरू की है जिसके तहत पुराने और तकनीकी रूप से रुके हुए पीएफ बकाया को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। यह एकबारगी समाधान उन मामलों के लिए है जहां ईसीआर और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान असंभव रहा हो। हालांकि EPFO ने स्पष्ट किया है कि यह विकल्प केवल विशेष मामलों में ही स्वीकार्य होगा और नियमित भुगतान प्रक्रिया अभी भी ECR के माध्यम से ही होगी।

PF क्लेम में नहीं देना होगा कैंसिल चेक या पासबुक फोटो

EPFO ने ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए अब सदस्यों से कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की स्कैन्ड कॉपी की अनिवार्यता हटा दी है। पहले कई मामलों में यह दस्तावेज अस्पष्ट या गलत अपलोड होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। अब यह प्रक्रिया आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन से पूरी होगी, जिससे पूरे क्लेम सेटलमेंट में समय और त्रुटियां दोनों कम होंगे।

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UAN में बैंक अकाउंट लिंकिंग होगी बिना नियोक्ता की मंजूरी

अब EPFO के सदस्य अपने बैंक खाते को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर-UAN से जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी के मोहताज नहीं रहेंगे। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इससे उन सदस्यों को बड़ी राहत मिलेगी जो बार-बार नियोक्ता की स्वीकृति के इंतजार में फंसे रहते थे।

क्लेम रिजेक्शन के मामलों में आएगी गिरावट

EPFO के इन नए नियमों के लागू होने से पीएफ क्लेम रिजेक्शन की दर में भी कमी आएगी। पहले कई मामलों में छोटी-छोटी तकनीकी गड़बड़ियों या दस्तावेज की अस्पष्टता के कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। नई प्रक्रिया इन दिक्कतों को खत्म कर सीधे और भरोसेमंद वेरिफिकेशन के जरिए भुगतान को सरल बनाएगी।

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Andrea Mathews
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