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यहाँ बढ़ गया हाउस टैक्स! पुरानी प्रॉपर्टी पर अब देना होगा डेढ़ गुना टैक्स – जानें नया नियम

गाजियाबाद नगर निगम ने पुरानी प्रॉपर्टी पर हाउस टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब सर्किल रेट के डेढ़ गुना के आधार पर टैक्स वसूला जाएगा। नए नियम में सड़क की चौड़ाई को भी टैक्स निर्धारण में शामिल किया गया है। जुलाई तक टैक्स भरने पर 20% छूट मिलेगी, जबकि देर करने पर 12% ब्याज लगेगा। समय पर भुगतान से आर्थिक बचत संभव है।

By Andrea Mathews
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यहाँ बढ़ गया हाउस टैक्स! पुरानी प्रॉपर्टी पर अब देना होगा डेढ़ गुना टैक्स – जानें नया नियम

गाजियाबाद नगर निगम ने हाउस टैक्स (House Tax) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब पुरानी प्रॉपर्टी पर टैक्स की दरें बढ़ा दी गई हैं। यह बदलाव वित्त वर्ष 2024-25 से लागू किया जा रहा है। निगम ने अब सर्किल रेट के आधार पर कर निर्धारण की अनुमति मिलने के बाद फैसला लिया है कि पुरानी संपत्तियों पर डीएम सर्किल रेट का डेढ़ गुना टैक्स वसूला जाएगा। इस निर्णय से करीब 4.5 लाख करदाताओं पर असर पड़ेगा, जो गाजियाबाद में पुरानी संपत्तियों के मालिक हैं।

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नई और पुरानी संपत्तियों पर टैक्स निर्धारण का फर्क

गाजियाबाद में कुल छह लाख हाउस टैक्स करदाता हैं, जिनमें से साढ़े चार लाख पुरानी और डेढ़ लाख नई संपत्तियां हैं। नई प्रॉपर्टी पर पहले ही संशोधित टैक्स लागू किया जा चुका था, जबकि पुरानी संपत्तियों पर अब तक राहत दी जा रही थी। लेकिन अब नगर निगम ने पुरानी संपत्तियों को भी नए नियम के दायरे में लाकर टैक्स स्ट्रक्चर में एकरूपता लाने की पहल की है।

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अब सड़क की चौड़ाई भी तय करेगी टैक्स की गणना

नए नियमों के तहत अब हाउस टैक्स की गणना मास्टर प्लान में दर्ज सड़क की चौड़ाई के आधार पर की जाएगी। इसमें केवल मुख्य सड़क ही नहीं, बल्कि सर्विस रोड, फुटपाथ, डिवाइडर, ग्रीन बेल्ट, पार्किंग और नालियों को भी शामिल किया गया है। इस नए फॉर्मूले के जरिए जहां कर की गणना और अधिक सटीक होगी, वहीं नगर निगम को उम्मीद है कि इससे टैक्स कलेक्शन में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी।

करदाताओं को मिलेगा बिल पर छूट का लाभ

नगर निगम जल्द ही नया हाउस टैक्स बिल जारी करेगा जिसमें संशोधित दरें लागू होंगी। अगर करदाता जुलाई तक भुगतान करते हैं तो उन्हें 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके बाद छूट क्रमशः 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत तक घट जाएगी। वहीं, अगर किसी ने 31 मार्च 2025 तक भुगतान नहीं किया, तो उस पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज भी लगेगा। ऐसे में समय पर टैक्स भरना फायदेमंद रहेगा।

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Andrea Mathews
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