
पासपोर्ट से संबंधित नियमों को लेकर सरकार ने एक बड़ा और आम आदमी के हित में फैसला लिया है। अब पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाणपत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो सामाजिक या कानूनी कारणों से विवाह प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं करवा पाते थे।
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सरकारी नियमों में संशोधन से आई सरलता
विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) द्वारा किए गए हालिया संशोधनों के अनुसार अब पासपोर्ट में स्पाउस का नाम जोड़ने के लिए सिर्फ एक स्वघोषणा पत्र (self-declaration affidavit) पर्याप्त होगा। पहले आवेदकों को विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता था, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल बन जाती थी। लेकिन अब इस बदलाव से यह प्रक्रिया सरल और त्वरित हो गई है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ज्यादा सुविधाजनक
पासपोर्ट सेवा पोर्टल (Passport Seva Portal) के माध्यम से आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र अपलोड किए जाते हैं। अब विवाह प्रमाणपत्र के स्थान पर आप एक सादा शपथ पत्र दे सकते हैं, जिसमें अपने वैवाहिक संबंध की पुष्टि करनी होती है। इसके बाद अपॉइंटमेंट लेकर नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर जाकर दस्तावेज़ सत्यापित कराए जाते हैं।
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बदलते समय में नियमों में लचीलापन जरूरी
वर्तमान सामाजिक और कानूनी परिवेश को देखते हुए यह कदम काफी तार्किक और उपयोगी साबित हुआ है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शादी के बाद तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते या किसी कारणवश बनवा ही नहीं पाते। ऐसे में पासपोर्ट में पति/पत्नी का नाम जोड़ना एक बड़ी चुनौती बन जाती थी। अब सरकार ने यह बाध्यता हटाकर लाखों लोगों को राहत दी है।
विदेश यात्रा, वीज़ा और कानूनी दस्तावेजों में सहूलियत
पासपोर्ट में स्पाउस का नाम होने से विदेश यात्रा के दौरान, वीज़ा आवेदन में, और अन्य कानूनी दस्तावेजों में सहूलियत मिलती है। विशेष रूप से अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हों तो नाम का उल्लेख होना आवश्यक माना जाता है। अब जब यह प्रक्रिया आसान हो गई है, तो अधिक लोग इसका लाभ उठाकर अपने दस्तावेज़ अपडेट करा सकते हैं।
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