
New Travel Rule के तहत अब यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने से पहले अपने हैंड बैग यानी केबिन बैगेज का वजन और आकार ध्यान से जांच लेना जरूरी हो गया है। भारतीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने जनवरी 2025 से यह नया नियम लागू किया है, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाया जा सके।
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अब केवल एक हैंड बैग की अनुमति
सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वे यात्रियों को केवल एक हैंड बैग ले जाने की अनुमति दें। यह नियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की उड़ानों पर लागू होगा। इससे एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में तेजी आएगी और यात्री अनुभव बेहतर होगा। यात्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैग निर्धारित वजन और आकार सीमा में हो।
वजन और साइज की नई सीमा
नई गाइडलाइन के अनुसार, इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को अधिकतम 7 किलोग्राम तक का एक ही हैंड बैग ले जाने की अनुमति है। वहीं, बिजनेस और फर्स्ट क्लास के यात्री 10 किलोग्राम तक का बैग ले जा सकते हैं। बैग का अधिकतम आकार 55 सेमी ऊंचाई, 40 सेमी लंबाई और 20 सेमी चौड़ाई निर्धारित किया गया है।
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पुरानी टिकट वालों को छूट
अगर आपने 4 मई 2024 से पहले अपनी फ्लाइट टिकट बुक की है, तो आपको कुछ विशेष छूट दी जाएगी। इकोनॉमी क्लास में 8 किलोग्राम, प्रीमियम इकोनॉमी में 10 किलोग्राम और बिजनेस या फर्स्ट क्लास में 12 किलोग्राम तक का बैग ले जाने की अनुमति होगी। लेकिन यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जिनकी टिकट उक्त तारीख से पहले की है।
वजन सीमा से ज्यादा हुआ तो लगेगा जुर्माना
अगर कोई यात्री निर्धारित वजन या आकार सीमा से ज्यादा बैग लेकर आता है, तो उसे एयरलाइन की अतिरिक्त बैगेज फीस चुकानी होगी। ऐसे बैग को चेक-इन लगेज में तब्दील किया जाएगा, जिससे यात्रा की लागत बढ़ सकती है। कई मामलों में यात्रियों को बैग हल्का करने के लिए उसे वहीं पर खोलना और चीजें निकालनी पड़ती हैं, जिससे असुविधा होती है।
इस तरह बच सकते हैं जुर्माने से
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले अपने बैग का वजन और आयाम घर पर ही जांच लें। कोशिश करें कि केवल जरूरी सामान ही अपने हैंड बैग में रखें ताकि बैग वजन सीमा में रहे। इसके अलावा, हर एयरलाइन की अलग-अलग बैगेज पॉलिसी होती है, इसलिए फ्लाइट से पहले संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट से पॉलिसी की जानकारी जरूर लें।
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