
ITR Filing के दौरान सीनियर सिटीजन यानी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी आय की प्रकृति नौकरीपेशा लोगों से भिन्न हो सकती है। आमतौर पर पेंशन, ब्याज, किराया या पूंजीगत लाभ जैसे स्रोत इनकी कमाई में शामिल होते हैं। ऐसे में सही ITR फॉर्म का चयन न केवल रिटर्न को सरल बनाता है बल्कि टैक्स सेविंग और लीगल क्लियरेंस में भी मदद करता है।
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पेंशन और ब्याज आय वालों के लिए ITR-1 है आसान विकल्प
यदि आपकी आय केवल पेंशन और बचत/FD पर ब्याज से आती है और आपकी कुल वार्षिक आय ₹50 लाख से कम है, तो आपके लिए ITR-1 ‘सहज’ फॉर्म उपयुक्त है। इस फॉर्म में आय के स्रोत, टैक्स डिडक्शन और बैंक डिटेल्स को आसान भाषा में भरने की सुविधा होती है, जिससे बुजुर्गों के लिए यह प्रक्रिया अधिक सुलभ बनती है।
यदि आय में है शेयर या संपत्ति का लाभ, तो ITR-2 है बेहतर
कई रिटायर्ड प्रोफेशनल्स अपनी संपत्ति या निवेश पोर्टफोलियो से पूंजीगत लाभ (Capital Gains) अर्जित करते हैं। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी को बेचा है, शेयर या म्युचुअल फंड्स में निवेश से लाभ कमाया है, तो आपको ITR-1 नहीं बल्कि ITR-2 फॉर्म भरना चाहिए। इसमें पूंजीगत लाभ की रिपोर्टिंग के लिए अलग सेक्शन होता है जो इनकम टैक्स नियमों के अनुसार आवश्यक है।
स्व-रोजगार या पेशेवर आय वाले ITR-3 का प्रयोग करें
अगर आप सेवा निवृत्ति के बाद भी किसी कंसल्टेंसी, फ्रीलांसिंग या व्यवसाय से आय कमा रहे हैं, तो ITR-3 आपके लिए उपयुक्त रहेगा। यह फॉर्म बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़ी आय की जानकारी लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें बैलेंस शीट, लाभ-हानि आदि भी जोड़े जा सकते हैं। यह उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो एक्टिव इनकम जनरेट कर रहे हैं।
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Presumptive Taxation स्कीम के तहत आय हो तो ITR-4 भरें
कुछ वरिष्ठ नागरिक, खासकर जो छोटे व्यवसाय या पेशे से जुड़े हैं, Presumptive Taxation Scheme के तहत टैक्स भरते हैं। ऐसे मामलों में ITR-4 ‘सुगम’ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अनुमानित आय के आधार पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है जिससे लेखांकन और ऑडिट की अनिवार्यता नहीं रहती। यह तरीका उन सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छा है जो अपने टैक्स प्रोसेस को सरल रखना चाहते हैं।
75 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मिलती है ITR Filing से छूट
2021 में पेश की गई धारा 194P के तहत, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वे सीनियर सिटीजन्स जिनकी आय केवल पेंशन और उसी बैंक से ब्याज के रूप में आती है, ITR Filing से छूट पा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि उन्हें बैंक में फॉर्म 12BBA भरकर टैक्स की गणना और भुगतान वहीं करवाना होता है। यह सुविधा सरकार द्वारा बुजुर्गों को प्रक्रिया से राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
गलत ITR फॉर्म भरने से बचें, हो सकती है रिटर्न रिजेक्ट
कई बार सीनियर सिटीजन्स जल्दबाज़ी में या जानकारी के अभाव में गलत ITR फॉर्म भर देते हैं, जिससे रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या विभाग द्वारा नोटिस आ सकता है। इसलिए जरूरी है कि अपनी आय की प्रकृति का ठीक से मूल्यांकन करें और उसी के अनुसार फॉर्म का चयन करें। अगर संदेह हो तो एक प्रमाणित टैक्स सलाहकार से मार्गदर्शन लेना बुद्धिमानी होगी।
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