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पैन-आधार लिंकिंग का आखिरी मौका! 31 दिसंबर से पहले न करें ये गलती, वरना होगा भारी नुकसान

पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। जिन लोगों ने एनरोलमेंट आईडी से पैन कार्ड बनवाया था, उन्हें असली आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और टैक्स रिटर्न, रिफंड समेत कई वित्तीय कार्य रुक सकते हैं। अभी समय रहते जरूरी कदम उठाएं।

By Andrea Mathews
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पैन-आधार लिंकिंग का आखिरी मौका! 31 दिसंबर से पहले न करें ये गलती, वरना होगा भारी नुकसान

अगर आपने अपने पैन-PAN कार्ड के लिए आधार नामांकन आईडी (Aadhaar Enrolment ID) का इस्तेमाल किया था और आपका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी किया गया है, तो अब आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी करदाताओं को 31 दिसंबर 2025 तक अपने असली आधार नंबर को पैन से लिंक कराना अनिवार्य है। यह कदम सरकार ने पैन की वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है।

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आधार एनरोलमेंट ID से पैन जारी कराने वालों के लिए अपडेट अनिवार्य

पहले आयकर विभाग ने कुछ विशेष परिस्थितियों में आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन जारी करने की अनुमति दी थी, जिससे आवेदनकर्ता तुरंत पैन प्राप्त कर सकें। हालांकि, अब जब आधार नंबर मिल चुका है, तो उस नामांकन आईडी की जगह असली आधार नंबर को पैन से जोड़ना जरूरी हो गया है। यह प्रक्रिया न केवल डेटा की शुद्धता बनाए रखने के लिए है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी वित्तीय लेनदेन सही पहचान के आधार पर हो रहे हैं।

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पैन निष्क्रिय होने पर हो सकते हैं बड़े नुकसान

यदि आप समय रहते यह अपडेट नहीं करते, तो आपका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय माना जा सकता है। निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है कि आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा और बैंकिंग, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसे जरूरी कार्यों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, 10,000 रुपये तक की पेनल्टी भी लग सकती है यदि आप गलत जानकारी देकर पैन को बनाए रखते हैं।

सरकार जल्द शुरू कर सकती है लिंकिंग की सुविधा

वर्तमान में आधार नंबर अपडेट करने के लिए कोई विशेष पोर्टल या प्रोसेस नहीं बताया गया है, लेकिन उम्मीद है कि आयकर विभाग जल्द ही इस हेतु एक ऑनलाइन सेवा शुरू करेगा। तब तक आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आधार-पैन से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें और आयकर विभाग की वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करते रहें।

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Andrea Mathews
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