Scheme

UP विवाह योजना अपडेट: अब ₹1 लाख मिलेंगे शादी के लिए – जल्दी करें रजिस्ट्रेशन, जानें कौन पात्र है

उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव – अब बेटियों की शादी के लिए ₹1 लाख की सीधी सहायता। जानिए किन शर्तों पर मिलेगा यह लाभ, कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और किन दस्तावेज़ों की होगी जरूरत। पढ़ें ये पूरी रिपोर्ट और जानें क्यों ये योजना आपके लिए जरूरी है।

By Andrea Mathews
Published on

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana में बड़ा बदलाव करते हुए अब शादी के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया है। यह कदम राज्य की गरीब, पिछड़ी और जरूरतमंद बेटियों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक विवाह उपलब्ध कराने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है।

यह भी देखें: पुरानी कार से भी होगी कमाई! स्क्रैप करा कर सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। योजना मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख से कम हो। वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह योजना सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों – अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के लिए खुली है।

योजना के तहत ₹1 लाख की राशि कैसे वितरित होगी?

सरकार द्वारा प्रदान की जा रही ₹1,00,000 की राशि कई भागों में विभाजित की गई है। इसमें ₹35,000 की राशि सीधे वधू के बैंक खाते में भेजी जाएगी, ₹10,000 का उपयोग कपड़े, आभूषण और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा, और ₹6,000 का उपयोग विवाह आयोजन की व्यवस्था हेतु होगा। शेष राशि विवाह आयोजन में सामूहिक रूप से उपयोग की जाती है। विशेष आवश्यकताओं पर अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

यह भी देखें: राशन कार्ड रद्द हो गया तो नहीं मिलेगा अनाज! ये 5 गलतियां भूलकर भी न करें

आवेदन कैसे करें: जानें पूरी प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको shadianudan.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां श्रेणी के अनुसार (SC/ST, OBC, सामान्य, अल्पसंख्यक) चयन कर “नवीन पंजीकरण” करना होगा। आवेदन फॉर्म में वधू का नाम, जन्मतिथि, विवाह की तिथि, पता, बैंक खाता विवरण, जाति और आय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज भरने होते हैं। एक बार सबमिट होने के बाद, आवेदन की समीक्षा कर स्वीकृति दी जाती है।

सरकार का उद्देश्य और सामाजिक प्रभाव

यूपी विवाह योजना सिर्फ वित्तीय सहायता देने तक सीमित नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति का हिस्सा है। इस योजना के जरिए अब तक लाखों गरीब बेटियों की शादी बिना बोझ के संपन्न हो चुकी है। इससे न सिर्फ बेटियों को सम्मानपूर्ण जीवन की शुरुआत मिलती है, बल्कि महिला सशक्तिकरण-Women Empowerment और सामाजिक समरसता-Social Inclusion को भी बल मिलता है।

संपर्क जानकारी और हेल्पलाइन नंबर

सरकार ने अलग-अलग वर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि किसी भी तरह की सहायता आसानी से मिल सके। सामान्य, SC, ST वर्ग के लिए 1800 419 0001, OBC के लिए 1800 180 5131 और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 0522-2286199 नंबर उपलब्ध हैं।

यह भी देखें: योगी सरकार का डबल तोहफा! किसानों को ₹4000 और महिलाओं को हर महीने ₹5000 – जानिए कैसे मिलेगा लाभ

Author
Andrea Mathews
Hi, I'm the writer behind niftadmissions.in, sharing insights on personal finance, zodiac, world news, and more. I believe accurate information empowers better decisions. When I'm not writing, I'm exploring new trends and connecting with experts. Thanks for joining me on this journey!

Leave a Comment