
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस फैसले का मकसद है—ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देना जिनके बिजली कनेक्शन बकाया बिलों के चलते काटे गए थे। अब ऐसे उपभोक्ता आंशिक भुगतान कर अपनी बिजली सेवा फिर से चालू करवा सकते हैं। यह निर्णय खासतौर पर निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत बन सकता है, जो पूरी बकाया राशि एक बार में चुकाने में असमर्थ रहते हैं।
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25% भुगतान में चालू होगा बिजली कनेक्शन
नए नियमों के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता का कनेक्शन बकाया बिल के कारण काटा गया है, तो वह कुल बकाया का केवल 25% भुगतान करके अपनी सेवा बहाल करवा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उपभोक्ता पर ₹12,000 का बकाया है, तो ₹3,000 का भुगतान करके वह फिर से बिजली प्राप्त कर सकता है। यह निर्णय न केवल उपभोक्ताओं के हित में है बल्कि विभागीय राजस्व में भी सुधार ला सकता है। वहीं, लाइफलाइन उपभोक्ताओं यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को यह सुविधा मात्र 10% या ₹250—जो भी अधिक हो—का भुगतान कर उपलब्ध होगी।
किश्तों में भुगतान की सुविधा
बिजली विभाग ने ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं और निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए किश्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। लाइट और फैन के लिए बिजली उपयोग करने वाले ग्रामीण उपभोक्ता अब 10% राशि का एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं और शेष राशि छह समान मासिक किश्तों में चुका सकते हैं। वहीं निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को 20% अग्रिम भुगतान करना होगा और बाकी की रकम छह किश्तों में। इससे किसानों और ग्रामीण जनता को भी सीधी राहत मिलेगी, जो अक्सर बिजली बिलों के बोझ से दबे रहते हैं।
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डिजिटल सुविधा से जुड़ेगा बिजली उपभोक्ता
UPPCL ने अपनी उपभोक्ता सेवा को और सरल बनाने के लिए ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी यह सेवाएं शुरू की हैं। अब उपभोक्ता बिजली कनेक्शन की बहाली, बिल सुधार, शिकायत पंजीकरण, टैरिफ बदलाव और आंशिक भुगतान जैसी सेवाओं का लाभ अपने मोबाइल से ही ले सकते हैं। यह डिजिटल सुविधा खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी होगी जो शहरों से दूर हैं और बिजली कार्यालय तक बार-बार नहीं जा सकते
आंशिक भुगतान के बाद शेष राशि चुकाना अनिवार्य
हालांकि, यह जरूरी है कि उपभोक्ता आंशिक भुगतान के बाद शेष बकाया को समय पर चुकाएं। यदि वे तय समयसीमा के भीतर बाकी राशि नहीं देते हैं, तो बिजली विभाग को कनेक्शन दोबारा काटने का अधिकार होगा। यह नियम इस उद्देश्य से रखा गया है ताकि उपभोक्ता राहत का दुरुपयोग न करें और भुगतान अनुशासन बनाए रखें।
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