
भारत में VVIP Cars को लेकर अक्सर लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि कुछ गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर कैसे चलती हैं। सामान्यतः सभी वाहनों के लिए नंबर प्लेट अनिवार्य है, लेकिन कुछ विशेष श्रेणियों की गाड़ियों को इससे छूट प्राप्त है। जैसे—राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और भारतीय सेना की गाड़ियां। इन वाहनों पर आम नंबर प्लेट नहीं होती, बल्कि इनमें विशिष्ट पहचान चिन्ह जैसे अशोक स्तंभ या ब्रॉड ऐरो (Broad Arrow) अंकित होता है।
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राष्ट्रपति और राज्यपाल की गाड़ियां
भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की आधिकारिक गाड़ियां कानून द्वारा विशेष श्रेणी में रखी गई हैं। इन गाड़ियों पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती, बल्कि सामने की ओर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ लगा होता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि यह गाड़ी भारत सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। इन गाड़ियों का पंजीकरण पारंपरिक RTO के बजाय राष्ट्रपति भवन या राज्यपाल कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज होता है, और इन्हें सुरक्षा व गरिमा के विशेष मानकों पर तैयार किया जाता है।
भारतीय सेना की गाड़ियां और ब्रॉड ऐरो का निशान
भारतीय सेना की गाड़ियों की पहचान सबसे अलग होती है। इन वाहनों पर नंबर प्लेट की शुरुआत में एक तीर का निशान होता है, जिसे ब्रॉड ऐरो कहा जाता है। यह चिन्ह ब्रिटिश राज की परंपरा से आया है, और इसे सरकारी संपत्ति की पहचान के रूप में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉड ऐरो के बाद प्लेट पर वर्ष, बेस कोड और यूनिक सीरियल नंबर होता है। ये सभी वाहन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं और इनमें RTO का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
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क्या आम नागरिक बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चला सकते हैं?
यह स्पष्ट रूप से भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अवैध है कि कोई आम नागरिक बिना वैध नंबर प्लेट के वाहन चला सके। सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के लिए नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है। बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है और इसके लिए भारी जुर्माना और वाहन जब्ती जैसी कार्यवाही हो सकती है।
निजी गाड़ियों पर विशेष प्लेट्स का चलन और सीमाएं
हाल के वर्षों में कुछ कार मालिकों द्वारा अपनी गाड़ियों पर “INDIA”, “राज्य का नाम” या किसी पद का उल्लेख करने की प्रवृत्ति देखी गई है। लेकिन भारतीय कानून के अनुसार, निजी वाहनों पर इस प्रकार की प्लेट्स लगाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। केवल मान्यता प्राप्त पदों पर बैठे अधिकारी या सरकारी सेवा में तैनात व्यक्तियों को ही इन प्रतीकों का उपयोग करने की अनुमति है, वह भी सीमित और नियंत्रित तरीके से।
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