
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार के मौजूदा और भविष्य के पेंशनभोगियों के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर उन कर्मचारियों में जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले हैं। हाल ही में इस विषय पर संसद में उठे सवालों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग का लाभ सिर्फ रिटायरमेंट की तारीख पर आधारित नहीं होगा, बल्कि पहले की तरह पेंशनधारकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।
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वित्त विधेयक 2025 और वेतन आयोग की स्थिति
वित्त विधेयक 2025 (Finance Bill 2025) में किए गए संशोधनों के कारण भ्रम की स्थिति बनी कि कहीं यह 8वें वेतन आयोग के लाभों में कटौती की शुरुआत तो नहीं। लेकिन वित्त मंत्री ने साफ किया कि यह संशोधन सिर्फ मौजूदा नीतियों की पुष्टि करता है और पेंशनभोगियों के अधिकारों पर कोई असर नहीं डालेगा। इसका सीधा अर्थ है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी, चाहे वे 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हों या बाद में, सभी को समान लाभ मिलना तय है।
7वें वेतन आयोग की मिसाल
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने पहली बार यह सुनिश्चित किया था कि पूर्व और वर्तमान पेंशनभोगियों में कोई भेदभाव नहीं हो। इससे पहले के आयोगों में रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर लाभों में अंतर देखने को मिलता था। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद पेंशन प्रणाली में समानता आई और यही मॉडल 8वें वेतन आयोग में भी दोहराया जाएगा।
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रक्षा और नागरिक पेंशनभोगियों को लेकर स्थिति स्पष्ट
रक्षा पेंशन (Defence Pension) और नागरिक पेंशन (Civil Pension) दोनों ही श्रेणियों में यह सवाल खासतौर पर उठाया गया था कि क्या हालिया संशोधन से इन वर्गों पर कोई नकारात्मक असर होगा। वित्त मंत्री ने संसद में जोर देते हुए कहा कि कोई भी लाभ छीनने की योजना सरकार की नहीं है, बल्कि सुधार के नाम पर जो बदलाव किए जा रहे हैं, वे सिर्फ पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए हैं।
8वें वेतन आयोग कब लागू होगा और किसे होगा लाभ
ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। परंपरा के अनुसार, केंद्र सरकार वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद इसे पूर्व-तारीख से प्रभाव में लाती है। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होंगे, उन्हें भी संशोधित पेंशन लाभ मिल सकते हैं, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था।
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