
बेटियों के उज्ज्वल भविष्य और उनके उच्च शिक्षा या विवाह के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार ने Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) की शुरुआत की थी। यह योजना ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत साल 2015 में शुरू हुई और आज भी यह माता-पिता के बीच सबसे भरोसेमंद सेविंग ऑप्शन बनी हुई है। यह योजना न केवल ऊंचा ब्याज देती है बल्कि टैक्स में भी राहत दिलाती है।
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8.2% ब्याज दर के साथ सुरक्षित निवेश विकल्प
वर्तमान समय में Sukanya Samriddhi Yojana पर सालाना 8.2% का ब्याज मिलता है, जो बाजार की अधिकतर लघु बचत योजनाओं से अधिक है। यह ब्याज दर तिमाही आधार पर केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है और साल में एक बार कंपाउंड होती है। इसकी वजह से लंबे समय में इसमें जमा रकम अच्छी खासी बढ़ती है, जिससे बेटी की शिक्षा या शादी में बड़ा सहारा मिलता है।
न्यूनतम निवेश ₹250 से शुरुआत
इस योजना में निवेश की सीमा बहुत ही लचीली है। आप ₹250 से खाता खोल सकते हैं और साल में अधिकतम ₹1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। यह इसे मध्यम वर्ग के लिए भी सुलभ बनाता है। निवेश की यह राशि एकमुश्त या किश्तों में दी जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह टैक्स-फ्री योजना है, यानी निवेश, ब्याज और मेच्योरिटी अमाउंट तीनों पर टैक्स नहीं लगता।
15 साल निवेश, 21 साल में मैच्योर
Sukanya Samriddhi Yojana की मैच्योरिटी अवधि 21 साल है, लेकिन निवेश केवल पहले 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद बिना किसी अतिरिक्त निवेश के भी खाता ब्याज अर्जित करता रहता है। इससे अभिभावकों को योजना के अंतिम वर्षों में वित्तीय राहत मिलती है और बेटी के बड़े खर्चों के समय एक बड़ी रकम उपलब्ध होती है।
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पात्रता, दस्तावेज़ और खाता खोलने की प्रक्रिया
यह खाता केवल उन्हीं बालिकाओं के लिए खोला जा सकता है जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम है। माता-पिता या अभिभावक उनके नाम पर खाता खोल सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज़ हैं – बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान और निवास प्रमाण, और पासपोर्ट साइज फोटो। खाता किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक शाखा में खोला जा सकता है।
Virtual ID और डिजिटल सुविधा
UIDAI द्वारा दी गई Virtual ID यानी VID की सुविधा से अब पहचान सत्यापन और भी सुरक्षित हो गया है। इस सुविधा के साथ आवेदनकर्ता को आधार नंबर साझा करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे डेटा सिक्योरिटी सुनिश्चित होती है। Sukanya Samriddhi Yojana में डिजिटल माध्यम से फॉर्म सबमिट करने और ई-केवाईसी पूरा करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
18 साल की उम्र पर आंशिक निकासी की सुविधा
जब बेटी 18 वर्ष की हो जाती है, तब खाते से 50% राशि शिक्षा या अन्य जरूरतों के लिए निकाली जा सकती है। यह सुविधा उन माता-पिता के लिए राहत लेकर आती है जिनकी बेटियां उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में प्रवेश ले रही होती हैं या किसी विशेष कोर्स में दाखिला लेना चाहती हैं। बाकी रकम 21 साल पूरे होने पर पूरी तरह टैक्स-फ्री मिलती है।
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