
कृषि क्षेत्र की समृद्धि के लिए बिहार सरकार ने Bihar Niji Nalkup Yojana 2025 की शुरुआत की है, जो किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए 80% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। यह योजना खासकर लघु और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि वे अपने खेतों में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था कर सकें और खेती की लागत कम करते हुए उत्पादन बढ़ा सकें। यह पहल राज्य को आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक ठोस कदम प्रदान करती है।
यह भी देखें: गर्मियों की छुट्टियों का तोहफा! इस राज्य में घोषित हुई स्कूल ब्रेक, देखें कब से मिलेंगे छुट्टियां
किसान वर्ग के अनुसार अलग-अलग सब्सिडी रेट
इस योजना में सब्सिडी की दरें किसान की सामाजिक श्रेणी के अनुसार तय की गई हैं। SC/ST वर्ग के किसानों को 80% तक की छूट मिलती है, जबकि OBC और EBC किसानों को 70% और सामान्य वर्ग को 50% तक की सब्सिडी मिलती है। इससे सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलता है और वंचित वर्ग के किसानों को भी आधुनिक सिंचाई की सुविधा सुलभ होती है। मोटर पंप की खरीद पर भी सब्सिडी दी जाती है, जिससे योजना और अधिक प्रभावशाली बन जाती है।
पात्रता की शर्तें और जरूरी दस्तावेज़
इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों और उनके पास कम से कम 0.40 एकड़ कृषि भूमि हो। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। आवेदन के लिए आधार कार्ड, भूमि प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और स्थल का फोटो जरूरी होता है। ये दस्तावेज़ डिजिटल माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं।
यह भी देखें: Sukanya Samriddhi Yojana: बेटियों के लिए बेस्ट सेविंग स्कीम – जानिए रिटर्न, फायदे और आवेदन प्रोसेस
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और Minor Water Resources Department Bihar की आधिकारिक वेबसाइट mwrd.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद व्यक्तिगत और भूमि संबंधी विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद 60 दिनों के भीतर नलकूप की स्थापना करनी होती है। फिर मोटर पंप की रसीद और फोटो के साथ पोर्टल पर दावा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है और सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
नलकूप से बढ़ेगा जल उपयोग
निजी नलकूप से किसान अपनी फसल के लिए समय पर और सटीक मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। इससे जल प्रबंधन बेहतर होता है, फसलें सूखे से सुरक्षित रहती हैं और अतिरिक्त जल किराया या टैंकर खर्च से मुक्ति मिलती है। यह योजना न सिर्फ लागत घटाती है बल्कि उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में सीधा इजाफा करती है। इसके माध्यम से बिहार में कृषि की गुणवत्ता और टिकाऊपन में भी सुधार होगा।
यह भी देखें: पैन-आधार लिंकिंग का आखिरी मौका! 31 दिसंबर से पहले न करें ये गलती, वरना होगा भारी नुकसान